चारधाम देवस्थानम बोर्ड के गठन के खिलाफ कोर्ट पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी
बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोमवार को उत्तराखंड हाई कोर्ट में चार धाम देवस्थानम बोर्ड के गठन और चार धामों और हिमालयी राज्य के 51 अन्य मंदिरों के प्रबंधन के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। स्वामी के वकील मनीषा भंडारी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि याचिका पर अगले दो दिनों में सुनवाई की संभावना है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि राज्य सरकार के अधिनियम को खत्म करने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर उत्तराखंड कोर्ट में पेश होने की उम्मीद करता हूं। उन्होंने कहा कि अधिनियम पूरी तरह से असंवैधानिक और हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ है।
भंडारी ने कहा कि जनहित याचिका उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती है, जिसके द्वारा उत्तराखंड राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्राधिकरण द्वारा हिंदू धार्मिक संस्थानों के प्रशासन और नियंत्रण को ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह फैसला भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 31-ए के तहत अल्ट्रा वायर्स (किसी की कानूनी शक्ति या अधिकार से परे) है।